कई राज्यों की ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस करना शुर कर दिया है. पुलिसकर्मी अब एक रूम में बैठकर सड़कों पर कई जगह लगे CCTV कैमरा की मदद से डिजिटल रूप से जुर्माना ठोक सकते हैं. एक ऐसी ही घटना में आंध्रप्रदेश के एक Volkswagen Jetta मालिक पर कार में हेल्मेट नहीं पहनने के लिए जुर्माना लगाया गया है.
क्या ये जुर्माना लगाया जा सकता है?
कार मालिक को जारी किया गया ई-चालान केवल 100 रूपए का था लेकिन तेलंगाना राज्य पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक़ ये जुर्माना ‘बिना हेल्मेट/हेल्मेट न पहनने के लिए’ लगाया गया है. भारत में कार ड्राइवर्स को हेल्मेट पहनने की ज़रुरत नहीं होती है और हेल्मेट नहीं पहनना किसी प्रकार का गुनाह नहीं है. तेलंगाना पुलिस ने ई-चालान देते वक़्त नियम तोड़ने के वाकये की तस्वीर भी ली और इसमें गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा देखा जा सकता है. गाड़ी ने ये नियम तोड़ा है की वो नो-पार्किंग वाली जगह में खड़ी थी और पुलिस द्वारा डाली गयी इस तस्वीर में इसे देखा भी जा सकता है. भले ही जुर्माना केवल 100 रूपए का हो लेकिन इसे गलत नियम तोड़ने के बिनाह पर लगाया गया है.
ऐसा पहली बार हुआ है?
बिलकुल नहीं! ऐसे गलत जुर्माना कई बार लगा दिया जाता है. जब भी ट्रैफिक मॉनिटरिंग ऑफिसर कुछ गैरकानूनी होते हुए देखते हैं, वो गाड़ी की तस्वीर लेकर जुर्म और जुर्माने का फैसला खुद करते हैं. ऐसे में दिन में ऑफिसर्स को कई बार ऐसे जुर्माना निर्धारित करना पड़ता है और इसमें एक दो बार चूक होना कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है. चूंकि उनका नियम तोड़ने वालों से किसी प्रकार का संपर्क नहीं रहता है, जुर्माना निर्धारित करते हुए इस बात का कोई विरोध नहीं होता. जब नियम तोड़ने वाले को चालान मिलता है उसे तभी पता चलता है की उनपर गलत कारण के तहत जुर्माना लगाया गया है.
पहले भी, कई ट्रैफिक जुर्माने गलत कारण से लगाए गए हैं. कुछ समय पहले एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें एक Royal Enfield राइडर के जुर्माने की रसीद पर उसका जुर्म ‘सीटबेल्ट नहीं लगाना’ लिखा था. जब मौके पर ऐसी बात होती है और गलत तरीके से जुर्माना लगाया जाता है तब चालक कुछ कह भी सकता है लेकिन डिजिटल जुर्माने में उसे अंत तक कुछ पता नहीं होता.
ऐसे डिजिटल फिने भारत में काफी मशहूर हो गए हैं, खासकर केरल, कर्नाटक, और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों में. नियम तोड़ने वालों को अपने जुर्माने के बारे में जानने के लिए वेबसाईट पर अपनी गाड़ी का नम्बर डालना होता है. इसके अलावे, अगर आपको कभी भी पुलिस किसी कारण से रोकती है तो उस वक़्त भी आपके पुराने रिकॉर्ड को निकाला जा सकता है.
हाल में ही हैदराबाद के एक कैब ड्राईवर को 102 लंबित जुर्मानों के लिए 16,565 रूपए का जुर्माना भरना पड़ा था. कैब ड्राईवर गलत तरीके से पार्क कर रहा था या पैसेंजरस के लिए हाईवे पर रुक रहा था. ये वाकये कैमरे में कैद हो गए और इसके लिए जुर्माना लगा दिया गया. कैब ड्राईवर ने कभी ऑनलाइन चेक नहीं किया, पर अंत में जब एक बार पुलिस ने उसे रोका तब जाकर उसे इसके बारे में पता चला.