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सामाजिक दौरा पड़ा भारी, नेताजी के Pajero Sport से RTO ने हटाये साईरन और हूटर!

आम चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है और चुनाव आयोग ने नए नियम जारी कर दिए हैं. नए नियमों के मुताबिक़, सड़क पर कोई भी गाड़ी असाधारण नम्बर प्लेट के साथ नहीं चल सकती. मध्य प्रदेश के इंदौर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) अब चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों का पालन कर रहा है.

शहर के पुलिस और RTO कर्मियों ने गाड़ी को रोककर उन्हें चेक करने के लिए बैरिकेड लगाए हैं. कई गाड़ियों को उनके नम्बर प्लेट पर राजनीतिक पार्टी के चिन्ह और लोगो लगाने के लिए रोका गया है. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने ऐसे नम्बर प्लेट्स को हटाया और उनपर जुर्माना लगाया. यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए की नम्बर प्लेट्स पर किसी भी प्रकार के लोगो, जानकारी, और पद को भी दर्शाया जा सकता है. नम्बर प्लेट पर केवल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखा जा सकता है और ये भारत के मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से ही लिखा जा सकता है.

इंदौर पुलिस और RTO ने शहर के सभी मुख्य जगहों पर बैरिकेड लगा दिया है. कई अवैध नम्बर प्लेट वाली गाड़ियों को पकड़ा गया है. रिपोर्ट के मुताबिक़, कई वरिष्ठ RTO अधिकारी मौके पर मौजूद थे और वो चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक़ ऐसे गैरकानूनी नम्बर प्लेट्स को हटा रहे थे.

चेकिंग के दौरान, पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता Chintu Choksey एक ऐसे ही बैरिकेड पर RTO अधिकारियों से मिलने और उनके काम को देखने पहुंचे. लेकिन, मौके पर मौजूद RTO अधिकारियों ने कांग्रेस नेता के Mitsubishi Pajero पर लगे हूटर्स और साईरन्स को देखा. Pajero पर लगे हूटर्स और साईरन्स को देख RTO अधिकारियों ने उन्हें SUV से हटवा दिया.

यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए की भारत में प्राइवेट गाड़ियों पर ऐसे हूटर और साईरन्स गैरकानूनी हैं. प्रधानमंत्री जैसे नेताओं को भी गाड़ी के ऊपर साईरन, हूटर, या फ्लैशर लगाने की अनुमति नहीं है. केवल पुलिस, एम्बुलेंस, और अग्निशमन ट्रक जैसे आपातकालीन सेवाओं को ऐसी चीज़ों को लगाने की आज़ादी है. जब एक RTO अधिकारी ने कहा की पूर्व पार्षद की गाड़ी पर लगा सेटअप गैरकानूनी है तो उन्होंने कहा की वो उसे ख़ुशी-ख़ुशी हटा लेंगे और फिर उन्हें मौके पर मौजूद RTO अधिकारियों की मदद भी की.

बाद में विडियो में देखा जा सकता है की RTO अधिकारी उनके गाड़ी से इस सेटअप को हटा रहे हैं. लेकिन, इस बात की जानकारी नहीं है की क्या पुलिस ने इन गैरकानूनी एक्सेसरीज़ को ज़ब्त कर लिया या नेता को वापस कर दिया. मुहीम में पकडे गए गैरकानूनी नम्बर प्लेट्स को ज़ब्त कर लिया गया है. इस बात की जानकारी भी नहीं है की क्या मौके पर मौजूद RTO अधिकारियों या पुलिस ने पूर्व पार्षद पर जुर्माना लगाया या नहीं.

देशभर में ऐसे मुहिमों के बढ़ने की संभावना है क्योंकि इस साल चुनाव होने हैं. साल के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी गाड़ी को किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन को गैरकानूनी को ठहराया था. लेकिन, इस आदेश में ये साफ़ नहीं किया गया है की किस प्रकार के मॉडिफिकेशन गैरकानूनी बनाये गए हैं पर देशभर के राज्यों में पुलिस जल्द ही इन नियमों के हिसाब से कार्यवाही शुरू कर देगी.