बाकी के विकसित देशों के मुकाबले भारत की ट्रैफिक पुलिस ज्यादा सख्त नहीं है. लेकिन ऐसे कई ट्रैफिक क़ानून मौजूद हैं जिन्हें जानकार आप चौंक ज़रूर जायेंगे. जहाँ पुलिस आमतौर पर इन नियमों को लेकर सख्त नहीं रहती, ऐसे कुछ लोग हैं जिनपर इन ‘अजीब’ नियमों को तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया गया है.
पार्किंग में आप रास्ता नहीं रोक सकते
ये भारत में कई अधिकृत पार्किंग जगहों पर बड़ी समस्या है. कई कार मालिक बिना ढंग से पार्क किये हुए अपने कार को छोड़ कर निकल जाते हैं जिससे अक्सर बाकी गाड़ियों का रास्ता रुक जाता है. पार्किंग लॉट में काफी गाड़ियों का रास्ता रोकना एक जुर्म है. इसके लिए आपको 100 रूपए तक का जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है. लेकिन अक्सर ऐसे मामलों को रिपोर्ट नहीं किया जाता है और आपसी समझदारी से मामला सुलझा लिया जाता है.
फर्स्ट-ऐड ना होना
ये नियम केवल चेन्नई और कोलकाता के लिए है और हो सकता है बाकी राज्यों में ये नियम थोड़ा अलग हो. एक्सीडेंट के बाद कार के किसी भी पैसेंजर को फर्स्ट-ऐड ना दे पाने पर ड्राईवर को 500 रूपए तक का जुर्माना या तीन महीने तक की जेल हो सकती है. इस नियम को इसलिए लागू किया गया था ताकि हर गाड़ी में एक फर्स्ट-ऐड किट लगा हो, और अब ऐसी किट हर नए 2-व्हीलर और 4-व्हीलर का साथ मिलती है.
कार में धूम्रपान
हाँ, सार्वजनिक स्थल पर कार में धूम्रपान दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में गैरकानूनी है. अगर गाड़ी सार्वजनिक स्थल पर खड़ी है और उसके अन्दर कोई धूम्रपान कर रहा है तब भी पुलिस 100 रूपए तक का जुरमाना लगा सकती है. इस नियम को लोगों क सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने से रोकने के लिए बनाया गया है. साथ ही ऐसा करने से ड्राईवर का ध्यान भी बंट सकता है.
थोड़ी देर के लिए कार लेना
ये नियम भी केवल चेन्नई शहर के लिए है. नियम के मुताबिक़ अगर आप अपने जान-पहचान के लोगों की कार को लेकर निकले हैं, तो इसके मालिक को इसकी पूरी खबर होनी चाहिए. अगर पुलिस आपको किसी की कार चलाते हुए पकड़े और उसे पता चले की कार कार मालिक को इसकी जानकारी नहीं है तो आपको तीन महीने की जेल या 500 रूपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इस नियम को कार चोरी रोकने के लिए बनाया गया था क्योंकि चोरी की कार चला रहे लोग अक्सर ये बोल कर निकल जाते थे की कार उनके सम्बन्धी की है.
TV लगाना
टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के ज़माने में ये लेटेस्ट फैशन है. कई लोग ऐसे सिस्टम लगवाते हैं जो चलती गाड़ी में विडियो चला सकें. मुंबई में गाड़ी के डैशबोर्ड पर TV या विडियो दिखाने वाला यन्त्र लगाना गैरकानूनी है और इसके लिए 100 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. ड्राइविंग के दौरान विडियो देखने से ड्राईवर का ध्यान बंटा रहता है और इससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. स्टॉक इंफोटेनमेंट सिस्टम्स में चलती गाड़ी में विडियो चलाने पर पाबंदी लगी होती है.
कार खड़ी कर इंजन चालू रखना
मुंबई में खड़ी कार को चालू रखने पर आप पर 100 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसलिए अगर आप ट्रैफिक सिग्नल या सड़क के किनारे अपनी कार को चलते हुए रखे हुए हैं तो पुलिस आप पर जुर्माना लगा सकती है. इस नियम को प्रदूषण से बचने और ईंधन बचाने के लिए लाया गया था.
अनजान लोगों को लिफ्ट देना
भारत में अनजान लोगों को लिफ्ट देना गैरकानूनी है. अगर आप किसी अनजान इंसान को लिफ्ट देते हैं तो आपकी गाड़ी को टैक्सी होने के नाते ज़ब्त किया जा सकता है. आप अपनी कार में किसी भी अनजान इंसान क लिफ्ट नहीं दे सकते. इस नियम को लूट-पाट और प्राइवेट गाड़ी को कमर्शियल गाड़ी के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए बनाया गया था.