सरकार की हाईवे और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अभी अभी इंडिया में चलने वाली कार्स और एसयूवी में बुल-बार लगाने पर बैन लगा दिया है. मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट कमिशनरों को एक पत्र भेजा है जिसमें उनसे वैसे लोगों के खिलाफ कदम उठाने को कहा गया है जिन्होंने अपनी गाड़ियों में बुल-बार लगा रखा है.
मंत्रालय ने ये भी कहा है की मोटर व्हीकल एक्ट के अनुच्छेद 52 के तहत बुल-बार गैरकानूनी हैं. उसने ये भी कहा की गाड़ियों पे बुल-बार इस्तेमाल करने पर इस्तेमालकर्ता पर मोटर व्हीकल एक्ट के अनुच्छेद 190 और 191 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है.
अगले कुछ दिनों में हमें इंडिया में आरटीओ और ट्रैफिक पुलिसकर्मी बुल-बार पर कार्यवाही करते हुए दिखेंगे. जो ड्राईवर इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं उनपर जुर्माना लगाया जाएगा और गाड़ियों से ये खतरनाक एक्सेसरी हटाई जाएगी. उम्मीद है ये कार्यवाई भी वैसी ही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के विंडो टिंट को गैरकानूनी घोषित करने के बाद हुई थी.
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पहली बात तो एयरबैग लगे हुए कार में बुल-बार लगाने से क्रैश के समय एयरबैग्स के डिप्लॉयमेंट में रुकावट आ सकती है. ऐसे परिस्थिति में आपको गहरी चोट आ सकती है. बुल-बार की दूसरी बड़ी दिक्कत यह है की बड़े क्रैश के दौरान ये आपके कार के चेसी को बुरी तरह से नुक्सान पहुंचा सकती है, और कार के क्रम्पल-जोन के सही से काम करने में रुकावट डाल सकती है. इससे ये होगा की क्रैश का डैमेज क्रम्पल ज़ोन नहीं सहेंगे और ये डैमेज सवारी को ट्रान्सफर हो जाएगा. इससे गंभीर चोटें आ सकती हैं और मौत भी हो सकती है. तीसरी बात ये की छोटी से छोटी क्रैश में भी बुल-बार राहगीरों को काफी चोट पहुंचाती है या उनके मौत का कारण भी बनती है.
अगर आपके पास कोई कार या एसयूवी है जिसमे बुल-बार लगा है तो हमारी सलाह है की आप इसे जल्द से जल्द हटवा लें. बुल-बार या बुल-गार्ड आपके बम्पर के छोटे-मोटे स्क्रैच से तो बचा लेता है लेकिन उनके बहुत सारे नुक्सान हैं और कुछ तो आपके व्यक्तिगत सुरक्षा और रोड पर चलने वाले लोग जैसे साइकिलिस्ट, राहगीर, और मोटरसाइकिल चलाने वालों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं.