बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने एक मुहीम की शुरुआत की है जिसके तहत वो आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट को ज़ब्त कर नष्ट कर रहे हैं और ये मुहीम मुख्यतः Royal Enfield मोटरसाइकिल्स पर लगे एग्जॉस्ट के लिए है. ‘तेज़ आवाज़ वाले आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट’ के खिलाफ इस मुहीम में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने ना सिर्फ Royal Enfields बल्कि दूसरी मोटरसाइकिल्स पर कार्यवाही भी की.
मुहीम के ठाट एक आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट वाली Hero MotoCorp Karizma पर भी कार्यवाही की गयी. इसका मतलब ये है अब ये कार्यवाही आफ्टरमार्केट/तेज़ आवाज़ एग्जॉस्ट वाले हर बाइक पर होगी. इसलिए, अगर आपके पास आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट वाली बाइक है जो लोगों का ध्यान खींचती है, तो बैंगलोर पुलिस से बचकर ही रहिये.
क़ानून क्या कहता है?
Motor Vehicle Act के धाराओं के तहत, अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर साफ़-साफ़ नहीं लिखा हुआ है तो इंडियन रोड्स पर चल रहे गाड़ी पर किसी भी प्रकार की आफ्टरमार्केट चीज़ गैरकानूनी है. आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट भी गैरकानूनी मॉडिफिकेशन्स की लिस्ट में शामिल हैं. पिछले एक साल से बार-बार नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना, मोटरसाइकिल ज़ब्ती, या कारावास भी देखने को मिल रहा है. देशभर के ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट खासकर Royal Enfield मोटरसाइकिल्स पर कार्यवाही कर रहे हैं. चूंकि ज़्यादा मोटरसाइकिल ओनर्स तेज़ आवाज़ वाले आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट चुन रहे हैं, ऐसी मुहीम और तेज़ ही होती जा रही है.
लेकिन क्या आफ्टरमार्केट साइलेंसर बनाने वाले बच निकल रहे हैं?
ध्यान देने वाली बात है की अधिकांश आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट बनाने वाले साफतौर पर बताते हैं की जो आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट वो बेच रहे हैं वो रोड पर इस्तेमाल के लिए नहीं हैं. यहाँ तक की Royal Enfield भी अपन डीलरशिप पर आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट बेचती है, लेकिन साफ़तौर पर बताती है की एग्जॉस्ट रोड पर इस्तेमाल के लिए नहीं है. दरअसल, Royal Enfield ने अपने एग्जॉस्ट को ऑफ-रोड साइलेंसर का नाम भी दिया है. ये निर्माताओं को आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट के इस्तेमाल की जिम्मेवारी से मुक्त करता है. चूंकि Motor Vehicle Act प्राइवेट रोड या ऑफ-रोडिंग पर लागू नहीं होता, आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट को केवल उन्हीं जगहों पर इस्तेमाल करना चाहिए.
वाया — BTP