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Aditya Narayan ने ठोकी अपनी Mercedes-Benz GL-Class SUV, हुए गिरफ्तार…

मशहूर गायक Udit Narayan के बेटे Aditya Narayan कुछ समय पहले Indigo एयरलाइन स्टाफ से झगड़े के चलते सुर्ख़ियों में आये थे. ये युवा गायक हाल ही में एक रोड एक्सीडेंट में शामिल थे और उन्हें उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था. वो बाद में बेल पर छूट गए.

आखिर हुआ क्या था?

Aditya Narayan ने ठोकी अपनी Mercedes-Benz GL-Class SUV, हुए गिरफ्तार…

अपनी Mercedes-Benz GL-Class SUV को एक ऑटो-रिक्शा में ठोकने के बाद इस गायक को सोमवार को लोखंडवाला में गिरफ्तार कर लिया गया था. ये हादसा Indralok Building के बाहर 12:30 बजे दोपहर के आसपास हुआ. Narayan फिर ऑटो ड्राईवर Rajkumar Palekar और सवारी Surekha Palekar को Kokilabben Dhirubhai Ambani अस्पताल ले गए. Aditya को भी अपने हाथ पर थोड़ी सी चोट आई.

Aditya Narayan ने ठोकी अपनी Mercedes-Benz GL-Class SUV, हुए गिरफ्तार…

Aditya एक यू-टर्न पर चूक गए और ऑटो-रिक्शा में पीछे से टक्कर मार दी. पुलिस अफसरों का कहना है की ये शराब पीकर गाड़ी चलाने का केस नहीं लगता. लेकिन सवारी Surekha की शिकायत पर पुलिस ने Aditya को गिरफ्तार कर लिया. Aditya को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है और अब रिपोर्ट का इंतज़ार है. पुलिस का कहना है की रिपोर्ट आज आएगी.

जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने HT को बताया,

Narayan ने मौके से भागने की कोशिश नहीं की और चोटिल लोगों को अस्पताल ले गए. ड्राईवर के सिर पर चोटें आयीं और सवारी को भी थोड़ी चोटें आयीं. चोटों से जान को खतरे पर मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि उसका इलाज डॉक्टर्स कर रहे हैं. हमने इंडियन पीनल कोड के Motor Vehicles Act के धारा 279 (जल्दबाजी में ड्राइविंग के लिए सज़ा), 338 (गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सजा) के साथ धारा 184 के तहत FIR दर्ज किया है और उनके शराब के नशे में होने की बात की जानकारी के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं.

Aditya Narayan ने ठोकी अपनी Mercedes-Benz GL-Class SUV, हुए गिरफ्तार…

ऑटो-रिक्शा के ड्राईवर को सिर पर चोटें आयीं वहीँ सवारी को हल्की चोटें आयीं. उनके डिस्चार्ज होने पर अभी कोई खबर नहीं है. उनकी मेडिकल रिपोर्ट आज आयेगी और उसके बाद Aditya से घटना के बारे में सवाल किये जायेंगे. पुलिस ने शिकायतकर्ता Surekha का बयान पहले ही ले लिया है.

खबर के मुताबिक़ Narayan अस्पताल में टक्कर से लगे चोटों के इलाज के लिए भर्ती हैं. उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज किये जाने की उम्मीद है. उन्हें धारा 338 (गंभीर चोट पहुंचाना या दूसरों की ज़िन्दगी या सुरक्षा को खतरे में डालना) और 279 (जन्मार्ग पर जल्दबाजी में ड्राइविंग या राइडिंग). दोनों ही धाराओं में जमानत मिल सकती है.

Via ANI