हैदराबाद के 16 लोगों पर गाड़ी चलाने से आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है | ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये लोग बार बार नियम तोड़ते पाए गए | हैदराबाद के मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर तीन और चार ने 20 जनवरी 2018 को ये फैसला सुनाया | ये बैन उस नए ‘पॉइंट आधारित’ लाइसेंस नियम का हिस्सा है जो हैदराबाद पुलिस ने अगस्त 2017 में लागू किया था |
वी रविंदर, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) ने इस बारे में ये कहा:
ये अपराधी तीन से ज्यादा बार नियम तोड़ते पाए गए थे | इनके इसी व्यवहार के कारण इन पर गाड़ी चलाने से आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है | ट्रैफिक ट्रेनिंग केन्द्रों पर कई बार काउंसलिंग के बाद भी कुछ लोग बार बार वही गलती कर रहे हैं और ट्रैफिक नियम तोड़ रहे है |
ऐसे आजीवन प्रतिबंध जल्द ही पूरे देश में भी लगाये जा सकेंगे क्योंकि ट्रैफिक डिपार्टमेंटस देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी ही मांग कर रहे हैं और साथ ही अपराधियों के लाइसेंस रद्द कर दिए जायेंगे | आने वाले महीनों में और भी आजीवन प्रतिबंध देखने को मिल सकते हैं |
क्या है आजीवन प्रतिबंध का मतलब
नए पॉइंट आधारित लाइसेंस रद्द करने के नियम — जिसे अगस्त 2017 में लागू किया था — के मुताबिक हैदराबाद पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के पॉइंट ले लिए जाते हैं | उदाहरण के लिए शराब पी कर गाड़ी चलाने वाले 4 पॉइंट खो देते हैं जबकि हेलमेट बिना पहने मोटरसाइकिल चलाने वाले 1 पॉइंट गवां देते हैं |
इसी तरह हर अपराध के पॉइंट्स लिए जाते हैं और अगर कोई ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाला 12 पॉइंट्स गवां देता है तो उस पर एक साल का प्रतिबंध लग जाता है | अगर वाही अपराधी दोबारा 12 पॉइंट्स गवां देता है तो उस पर दो साल का प्रतिबंध लगा दिया जाता है और तीसरी बार ऐसा होने पर ये प्रतिबंध तीन साल का हो जाता है |
मगर हैदराबाद मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट का ये ताज़ा फैसला दिखाता है की कार और मोटरसाइकिल चालकों को नियम तोड़ने पर आजीवन प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है | इस तरह का कठोर बैन ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को रोकने का काम करेगा |
ड्राइविंग एक अधिकार नहीं है और रोड इस्तेमाल करने का अधिकार सभी को है | ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले अपनी ही नहीं दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं |